Sunday, June 30, 2019

Rpsc Blog : शिक्षकों की भर्ती: राजस्थान एचसी ने आरपीएससी प्रमुख को बुलाया

 राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान व्याख्याता आयोग (RPSC) के अध्यक्ष को स्कूल व्याख्याताओं की परीक्षा 2013 की भर्ती के बारे में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल बताया।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने आरपीएससी की अपील याचिका का पालन किया।
एचसी ने सितंबर 2015 में आरपीएससी को कुछ सवालों के विवाद के कारण पहले की बजाय संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर भर्ती करने को कहा था।
हालांकि, आरपीएससी ने इस आधार पर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की कि पहले से ही मेरिट सूची के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं और वह उच्च न्यायालय के आदेश से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगा।
तब खंडपीठ ने आरपीएससी से सभी प्रश्नों और उत्तर कुंजी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। लेकिन आरपीएससी ने केवल विवादित प्रश्नों पर ही रिपोर्ट दायर की, जिन्होंने अदालत को संतुष्ट नहीं किया था। अदालत ने तब अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से 25 जनवरी को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा।

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