Sunday, June 30, 2019

Rpsc Blog : कोर्ट ने आरपीएससी के खिलाफ अपील खारिज कर दी, व्याख्याताओं की नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग ( RPSC ) के खिलाफ सभी अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें अपील की गई थी कि गरीब बच्चों की शिक्षा में ठोकर खाई जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब सरकारी स्कूलों में 19 विषयों के लिए 13,000 स्कूल व्याख्याताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
आरपीएससी के अधिवक्ताओं ने अदालत में तर्क दिया कि इन शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया इन अपीलों के कारण काफी समय से हो रही थी, जो सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रही थी क्योंकि वहां शिक्षक नहीं थे।
याचिकाओं का विरोध करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि आरपीएससी ने इन स्कूल व्याख्याताओं की पूरी भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी है। उन्होंने कहा कि आरपीएससी द्वारा घोषित परिणाम निष्पक्ष थे और इसमें कोई अनियमितता नहीं थी।
इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायमूर्ति पीएस भाटी की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सभी अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करने की बात थी। पीठ और आरपीएससी को भविष्य की सभी परीक्षाओं में सावधानी रखने का निर्देश दिया ताकि किसी भी स्तर पर पारदर्शिता से समझौता न हो।
यह याद किया जा सकता है कि कुछ असफल आवेदकों ने उच्च न्यायालय में परीक्षा के परिणामों को चुनौती दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि आरपीएससी द्वारा पारदर्शिता से समझौता किया गया था। हालांकि, इन याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने 8 फरवरी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आवेदकों ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में आदेश को चुनौती दी थी।

No comments:

Post a Comment