न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह सिराधना की पीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के अध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया, जिसमें निर्देश दिया कि वे लोगों को आधार नंबर पर ज़ोर दिए बिना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने और अन्य पहचान प्रमाणों को स्वीकार करने की अनुमति दें।
अधिवक्ता ताराचंद वर्मा ने कहा, आरपीएससी ने आरएएस / आरटीएस परीक्षा, 2018 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे, जिसके लिए आधार कार्ड का विवरण मांगा गया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की।
इस संबंध में एक याचिका बीकानेर जिले के नर सिंह राम और मांगीलाल ने उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिस पर अदालत ने आज नोटिस जारी किया।
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